Palanhar Yojana: अब अनाथ बच्चों को मिलेंगे हर महीने 1 हजार रुपए, यहां से भरें फॉर्म

Palanhar Yojana: हमारे देश में ऐसे कई सारे बच्चे हैं, जो अनाथ हैं और वह अनाथ आश्रमों में रहे हैं। वैसे हम जानते हैं कि, अगर कोई अनाथ बच्चा होता हैं, तो उनका पालन पोषण करने के लिए काफी पैसे लगते हैं।

इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की हैं। जिसके माध्यम से अनाथ बच्चों को फ्री में कपड़े, शिक्षा और भोजन जैसी अन्य महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा राजस्थान पालनहार योजना (Rajasthan Palanhar Yojana) के अंतर्गत अनाथ बच्चों को कई प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। इस स्कीम की खास बात यह है कि, हर अनाथ बच्चों को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे।

लेकिन याद रखना हैं आप 5 साल की उम्र तक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी माने तो राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू करके काफी अच्छा काम किया हैं।

क्योंकि अनाथ बच्चों का पालन पोषण करना काफी कठिनाईयों काम होता है। अगर आप भी अनाथ हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा।

क्या है पालनहार योजना?

सबसे पहले पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को 18 साल पूरे होने तक हर महीने 1 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा राशि के साथ-साथ जूते, स्वेटर और कपड़े भी खरीदने के लिए हर साल 2 हजार रुपए की अनुदान राशि मिलती हैं।

अनाथ बच्चों के जो अभिभावक हैं यानी कि, उनकी जो देखभाल करते हैं उनको बता दे की 2 से 6 साल की आयु के बीच आंगनवाड़ी में उनकी उपस्थित प्रदान करने के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं।

आगे की बात करें तो 6 साल की आयु के बाद बच्चों को स्कूल में दाखिला लेना होगा और उसके बाद 18 साल की पूरी आयु होने के तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

लाभ लेने के लिए होनी चाहिए ये पात्रता

सबसे पहले देखिए किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले या फिर लाभ लेने से पहले आपकी पात्रता होनी काफी आवश्यक होती हैं।

अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए। इसके बाद जो व्यक्ति आवेदन करेगा उनकी सालाना इनकम 1 लाख 20 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।

जो इन अनाथ बच्चों का देखभाल करते हैं उन अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि,  2 से 6 साल की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी में जाएं। इसके अलावा जब यह बच्चा 6 साल का पूरा हो जाए तो उन्हें स्कूल में दाखिला लेना होगा।

कौन ले सकेगा का लाभ

पालनहार योजना (Palanhar Yojana) का लाभ लेने के लिए बच्चा राजस्थान राज्य से होना चाहिए। जिन बच्चों की माता-पिता मर गए हैं, वह बच्चे लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के माता-पिता एड्स या फिर विकलांगता से पीड़ित हैं, वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा अगर कोई बच्चो के माता-पिता का तलाक हुआ है, तो ऐसे में आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे और इसी के साथ जिन बच्चों की माता-पिता जेल में सजा काट रहे हैं, वह बच्चे भी लाभ ले सकेंगे।

हालांकि आपके पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी हैं। जैसे की माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, बच्चों का आधार कार्ड, आंगनबाड़ी केंद्र पर किया हुआ पंजीकरण प्रमाण पत्र और पालन पोषण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

राजस्थान पालनहार योजना के लिए ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फार्म को डाउनलोड करना होगा।

इसके बाद इस फॉर्म की प्रिंट आउट लेनी है और पूछी गई सभी डिटेल्स दर्ज करके ऊपर बताए गए दस्तावेजों को इस फार्म के साथ जोड़ देने हैं। अगर आप इसे शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसे में आपको इस फॉर्म को जिला अधिकारी के पास जमा करना होगा।

जबकि गांव में रहने वाले लोग इस योजना का फॉर्म संबंधित विकास अधिकारी ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

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